जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट)Pollution Control Board : पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य पर्यावरण इंजीनियर करनेश गर्ग जी ने पतंग और डोर बेचने का व्यवसाय करने वाले दो पतंग निर्माताओं के साथ इतनी महत्वपूर्ण पैमाइश की कि चाइनीज डोर बेचने पर सबसे ज्यादा जुर्माना लगा दिया गया। प्रतिबंध का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है। इसमें सरकार ने ऐसी चाइना डोर के उत्पादन, बिक्री, भंडारण, खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे थोक विक्रेताओं और डीलरों को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक से बनी रस्सी पक्षियों के लिए घातक है और पक्षी भी इसमें फंसकर खतरे में रहते हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है।
प्लास्टिक से बनी डोरी बेचते या उपयोग करते पाए जाने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 19 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। बैठक के दौरान कंदराओं ने अधिकारियों को आश्वासन दिया कि वे अपने देश की चाइना डोर (प्लास्टिक के दरवाजे) किसी को नहीं बेचेंगे और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी प्रतिबद्धताओं का सख्ती से पालन करेंगे।
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