चंढीगड़ (वीकैंड रिपोर्ट): one time settlement policy राज्य में अवैध निर्माणों व अवैध कोलोनीयों को वैध करने के लिए पंजाब सरकार नें शुक्रवार को वन टाइम सैटलमैंट पॉलिसी जारी कर दी है। जिसके बाद अब अवैध निर्माणों के लिए निर्धारित फीस भर कर उन्हे नियमित किया जा सकेगा।
रिहाईशी निर्माणों के लिए तय रेट
नई पॉलिसी के अनुसार जालंधर, अमृतसर व लुधियाना में रिहाईशी अवैध निर्माणों मे नॉन कांपैटेबल एरीया में 185 रुपये प्रति स्केयर फीट के हिसाब से फीस भर कर अपने निर्माण को नियमित करवा सकते हैं। जबकि इसके अलावा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अधीन आते इलाकों में व ए क्लास कार्पोरेशन के अंतर्गत आते इलाकों में 150 रु प्रति स्केयर फीट फीस निर्धारित की गई है। बी कैटेगीरी कार्पोरेशन व इंप्रूवमेट ट्रस्ट में यह रेट 115 रुपये तय किया गया है और वहीं सी कैटेगीरी कार्पोरेशन व इंप्रूवमेट ट्रस्ट में यह रेट 75 रुपये प्रति स्केयर फीट फीस निर्धारित की गई है।
कमर्शीयल निर्माणों के लिए तय रेट
कमर्शीयल निर्माणों के लिए जालंधर, अमृतसर व लुधियाना में नॉन कांपैटेबल एरीया में 375 रुपये प्रति स्केयर फीट के हिसाब से फीस भर कर अपने निर्माण को नियमित करवा सकते हैं। जबकि इसके अलावा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अधीन आते इलाकों में व ए क्लास कार्पोरेशन के अंतर्गत आते इलाकों में 300 रु प्रति स्केयर फीट फीस निर्धारित की गई है। बी कैटेगीरी कार्पोरेशन व इंप्रूवमेट ट्रस्ट में यह रेट 225 रुपये तय किया गया है और वहीं सी कैटेगीरी कार्पोरेशन व इंप्रूवमेट ट्रस्ट में यह रेट 150 रुपये प्रति स्केयर फीट फीस निर्धारित की गई है।
Read One time settlement policy :-
Illegal Constructions in Jalandhar – जब एटीपी और इंस्पेक्टर मेहरबान…तब कौन रोक पाएगा अवैध निर्माण
यह भी पढ़ें : Officers Transfer in Punjab – पंजाब में 6 अफसरों का किया तबादला, पढ़ें ट्रांसफर लिस्ट
-----------------------------------------------------------------
देश-दुनिया की ताजा खबरों के लिए >>>Join WhatsApp Group Join<<< करें। आप हमें >>>Facebook<<< फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सबस्क्राइब करें।
-----------------------------------------------------------------