जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट) : New Lockdown Guidelines for Jalandhar कोरोना संक्रमण घटने के साथ जिला प्रशासन ने व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। जिले में अब शनिवार का लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। इसके बाद गैर जरूरी दुकानें अब शनिवार को भी सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी। इसके बाद 7 बजे से नाईट कर्फ्यू लगेगा, जो सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। पंजाब सरकार की घोषणा के बाद जिला मजिस्ट्रेट घनश्याम थोरी ने गुरुवार रात को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
पुलिस को सख्ती के आदेश
New Lockdown Guidelines for Jalandhar जिले में कोरोना का संक्रमण भले ही कम हो गया हो लेकिन मौतें नहीं रुक रही हैं। इसे देखते हुए संडे लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके अलावा बाजारों में सोशल डिस्टेंस और मास्क को भी अनिवार्य बनाने के लिए कार्रवाई होगी। जिला मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करेगा, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सख्ती के लिए पुलिस कमिश्नर और एसएसपी को भी आदेश की कॉपी भेज दी गई है।
सनद रहे कि इससे पहले कर्फ्यू का समय शाम 6:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक था जो अब शाम 7:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक कर दिया गया है हालांकि कोरोना केसों में प्रशासन बहुत हद तक कंट्रोल कर पाया है पर अभी भी महामारी के चलते जारी की गई नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ सकता है व कोरोना की तीसरी लहर अत्यंत भयानक सिद्ध हो सकती है।
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