जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट) : Lok Sabha by-election : लोकसभा उपचुनाव के लिए भारतीय चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त जनरल ऑब्जर्वर डा. प्रीतम बी. यशवंत और खर्च निगरान राजीव शंकर किटूर ने डिप्टी कमिश्नर के साथ विभिन्न दलों के उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। जसप्रीत सिंह ने आदर्श चुनाव प्रक्रिया के पूर्ण अनुपालन और चुनाव आयोग के निर्देशों को सख्ती से लागू करने का आग्रह किया। जिला प्रशासकीय परिसर में सभी चुनाव अधिकारियों की उपस्थिति में निर्वाचन पर्यवेक्षकों ने उम्मीदवारों एवं प्रतिनिधियों को बताया कि जिला चुनाव दफ्तर द्वारा उनकी सुविधा के लिए विभिन्न स्वीकृतियों के लिए दल तैनात किए गए है, जो चुनाव आयोग की तरफ से सुनिश्चित करते हैं कि निर्धारित समय में आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों द्वारा किए गए चुनाव खर्च का भी पूरा रिकॉर्ड रखा जाए और नगद भुगतान की सीमा 10000 रुपए है।
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खर्च आब्जर्वर राजीव शंकर किटूर ने कहा कि प्रत्याशियों द्वारा चुनाव खर्च का भुगतान उनके अपने खाते से चैक या ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाना चाहिए तथा खर्च की निगरानी के लिए तैनात टीमों को समय पर आवश्यक विवरण उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने कहा कि खर्च को लेकर अगली बैठक 27 अप्रैल को उम्मीदवारों/प्रतिनिधियों के साथ की गई है जिसमें खर्च के लिए तैनात टीमों द्वारा खर्च का मिलान किया जाएगा।उन्होंने कहा कि एक प्रत्याशी के चुनाव खर्च की सीमा 95 लाख रुपये निर्धारित है और नामांकन के दिन से ही सारा चुनावी खर्च रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। जनरल आब्जर्वर डा. प्रीतम बी.यशवंत ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया को बढिया ढंग से करने के लिए अगली बैठक तीन व आठ मई को होगी ताकि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा सके।
Lok Sabha by-election : डिप्टी कमिश्नर-कम-रिटर्निंग अधिकारी जसप्रीत सिंह ने उम्मीदवार को बताया कि मतदान के दिन मतदान केन्द्र से निर्धारित स्थान पर उम्मीदवारों के अधिकृत प्रतिनिधि 2 कुर्सी एवं एक टेबल लगा सकेंगे तथा कोई टेंट या पंडाल नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले बंद हो जाएगा और केवल लोकसभा क्षेत्र के मतदाता निर्वाचन क्षेत्र में रहेंगे और बाहर के उम्मीदवारों के समर्थक/नेता निर्वाचन क्षेत्र के बाहर रहेंगे। उन्होंने अपील की कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी अवैध या प्रलोभन देने वाली कार्रवाई से बचना चाहिए ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से वोट डाले जा सकें। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों द्वारा वोट डालने के लिए मतदाताओं को वाहनों पर नहीं लाया जाएगा और प्रत्याशियों के साथ केवल तीन वाहनों को चलने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि जिला चुनाव दफ्तर द्वारा 80 वर्ष से अधिक आयु व दिव्यांग मतदाताओं को लाने के लिए विशेष वाहनों की व्यवस्था की जाएगी ताकि उन्हें मतदान में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
ईवीएम स्ट्रांग रूम के संबंध में डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मतदान के दिन के बाद स्ट्रांग रूम के पास उम्मीदवारों के अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति के लिए सीसीटीवी या कैमरों से लैस जगह सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। उन्होंने उम्मीदवारों को सरकारी भवनों/संपत्तियों आदि पर प्रचार सामग्री न लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देश पुस्तिका उम्मीदवारों को उपलब्ध करवाई गयी है ताकि उन्हें आदर्श चुनाव प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी मिल सके। बैठक के दौरान इंडियन नैशनल कांग्रेस प्रत्याशी करमजीत कौर चौधरी, शिरोमणि अकाली दल (अ) प्रत्याशी गुरजंट सिंह कट्टू, शिरोमणि अकाली दल की तरफ से चरणजीव सिंह, आम आदमी पार्टी से तरसेम लाल, भाजपा से जीके सोनी, अशोक कुमार, पंजाब किसान दल की तरफ से उम्मीदवार परमजीत कौर तेजी, समाजवादी पार्टी से दीनानाथ, एनजेपी से चरणजीत सिंह, निर्दलीय प्रत्याशी पलविंदर कौर, संदीप कौर, पीपीआई से मनिंदर सिंह, निर्दलीय प्रत्याशी अमरीश भगत, आशीष राज, गुलशन कुमार आजाद, सुच्चा सिंह आदि मौजूद रहे।
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