
National Lok Adalat will be organized in the district on May 24
जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट) Jalandhar News : जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की ओर से 24 मई, 2025 को जालंधर, नकोदर और फिल्लौर की न्यायिक अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जा रही है, जिसमें निपटाए जा सकने वाले लंबित सिविल और फौजदारी मामलों तथा अन्य संस्थाओं जैसे बैंक, बिजली विभाग, वित्तीय संस्थाओं के प्री-लिटिगेशन मामलों की सुनवाई कर समझौते के माध्यम से फैसला करवाया जाएगा।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-अध्यक्ष जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी जालंधर निरभऊ सिंह गिल ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत पहले 10 मई 2025 को आयोजित की जानी थी, जिसे स्थगित कर दिया गया था और अब यह 24 मई को आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है और इसकी कहीं अपील नहीं की जा सकती।
राहुल कुमार आजाद ने बताया कि उन्होंने बैंक अधिकारियों और बीमा कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठकें की है और उन्हें विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों और ऐसे प्री-लिटिगेशन मामलों को, जो अभी तक अदालतों में दायर नहीं किए गए है।
सी.जे.एम. जिन पक्षकारों को दिनांक 10.05.2025 को स्थगित लोक अदालत के पश्चात अपने प्रकरणों का निपटारा कराने हेतु दिनांक 17.05.2025 को समन जारी किया गया है, उन्होंने भी दिनांक 24 मई को उपस्थित होकर अपने प्रकरणों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से कराने की अपील की है। राष्ट्रीय लोक अदालत का स्थान एवं समय पहले वाला रहेगा।
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