ऊना (वीकैंड रिपोर्ट) : New Guidelines ऊना में Corona संबंधी New Rules लागू किये गए हैं। नियमो में काफी ढील प्रदान की गई है जिन चीज़ो को खोलने की अनुमति नहीं है उनको पालन करना अनिवार्य होगा। कोरोना के मामलो में कमी को देखते हुए सरकार ने नियमो में काफी बदलाव जारी किये है।
जानिए किन चीज़ो में है ढील और प्रतिबंध
23 जून 2021 से लागू नियम
1. सभी तरह की दुकानें, बाजार तथा मॉल रात 8.00 बजे तक खुल सकते हैं। Restaurant, Dhaba, Cafe तथा Bar रात 10.00 बजे तक खुल सकते हैं। शनिवार और रविवार को बाज़ार में लगाया हुआ Lockdown हटा दिया गया है।
2 . सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, राजनैतिक और खेल-कूद के आयोजन जिला में सम्बन्धित Sub Divisional Officer की अनुमति के साथ किए जा सकते हैं । बन्द कमरे या हॉल में कमरे की 50 % क्षमता या अधिकतम 50 व्यक्ति तथा खुले स्थानों पर अधिकतम 100 व्यक्ति तक उपस्थित रह सकेंगे ।
3 . New Guidelines, सभी Cinema House, Amusement Park, Theater, Gym इत्यादि 50% क्षमता के साथ रात 10.00 बजे तक खुल सकेंगे।
4 . Border Entrance के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है ।
5. Medical College, Ayurvedic College, Dental College और Nursing / Pharmacy Institute खुल सकते हैं |
1 जुलाई 2021 से लागू नियम
1 . सभी धार्मिक स्थान केवल दर्शन के लिए 01 जुलाई 2021 से खुल सकेंगे । कीर्तन, भजन, जगराता तथा लंगर प्रतिबन्धित रहेंगे।
2 . बाहरी राज्यों के लिए बसों का आवागमन 50 % क्षमता के साथ शुरू किया जा सकता है ।
3 . Engineering / Polytechnic Colleges and I.T.I. को खुलने की अनुमति है |
यह रहेगा बंद
1. अन्य सभी शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे |
2. कीर्तन, भजन, लंगर, भंडारे, जगराते इत्यादि फिलहाल बंद रहेंगे |
3. सभी सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक परिवहन में मास्क पहनना और 6 फीट की सामाजिक दूरी अनिवार्य होगी।
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