Dustbins are mandatory in vehicles in Himachal, otherwise a fine of Rs 10,000 will be imposed, know the rules
शिमला (वीकैंड रिपोर्ट) Dustbins are mandatory in vehicles in Himachal : हिमाचल प्रदेश में हर साल लाखों पर्यटक पहुंचते है. जो अपने पीछे टनों कूड़ा छोड़ जाते हैं। ज्यादातर लोग बेतरतीब तरीके से कूड़ा कहीं भी फेंक देते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। हिमाचल सरकार ने प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने के साथ पर्यटन में अव्वल बनाने की ठानी है। इसी कड़ी में पर्यावरण और हरियाली बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस दिशा में सरकार के प्रयास अभी भी जारी हैं।
इसी के तहत सरकार ने अब गाड़ियों में डस्टबिन लगाना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा ना करने पर भारी-भरकम जुर्माने का भी प्रावधान है। आखिर क्या है ये नियम, कितना लगेगा जुर्माना और ये किसे भरना होगा ?
क्या है नियम और कब से होगा लागू ?
इस नए नियम के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में हर कमर्शियल वाहन में कूड़ेदान या डस्टबिन होना अनिवार्य है ताकि गाड़ी में बैठे लोग कचरा सड़क या रास्ते पर ना फैलायें और इसी डस्टबिन या गार्बेज बिन में फेंके। ये नियम फिलहाल टूरिज्म सेक्टर से जुड़े कमर्शियल वाहनों पर लागू होगा।
इसके दायरे में सरकारी बसें भी आएंगी और प्रदेशभर में ये नियम 29 अप्रैल से लागू हो रहा है। ये नियम किन व्हीकल पर लागू होगा, बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर इसका क्या असर पड़ेगा। नियमों का पालना न करने पर वाहन मालिकों और प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के खिलाफ क्या प्रावधान रहेगा। इन सब सवालों के जवाब जानने का प्रयास ईटीवी भारत ने किया।
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