दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) : Jahangirpuri Violence Case: दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद NDMC की आज सुबह से बुलडोजर से ढहाए जा रहे अवैध घरों पर हो रही कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा है कि इस कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाई जाए. जमीयत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है. कोर्ट में कल भी सुनवाई जारी रहेगी. नॉर्थ MCD ने आज सुबह 10 बजे से अतिक्रमण विरोधी अभियान चला रखा था जिसके तहत बुलडोजर से अवैध घरों को तोड़ा जा रहा था, जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे.
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सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी, दिल्ली में नागरिक निकाय द्वारा किए जा रहे विध्वंस अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में MCD कमिश्नर ने कहा, अभी तक हमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मिला है. आदेश मिलने तक हम कार्रवाई जारी रखेंगे. अपने घर पर हुई कार्रवाई के बारे में जहांगीरपुरी की एक स्थानीय महिला ने बताया कि पिछले 15 साल से मेरी दुकान यहीं थी. पहले किसी ने नहीं उठाया इस तरह की अवैधता का मामला, अब दो समुदायों के बीच हुई हिंसा की घटना के बाद ऐसा हो रहा है.
Jahangirpuri Violence Case : जहांगीरपुरी में MCD के इस एक्शन का मामला दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था. उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई का मुद्दा उठाया था और इस पर जल्द सुनवाई की मांग की थी. मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा था कि, आज सुबह होने वाली कार्रवाई में 9 बुलडोजर शामिल होंगे. ये लोग जो रह रहे हैं ये सरकारी जमीन है और हमने पहले भी इस जगह को साफ करने के लिए नोटिस जारी किया था. इससे पहले भी यहां कार्रवाई हुई है. ऐसी ही कार्रवाई आज हो रही है.
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