नई दिल्ली (वीकेंड रिपोर्ट) : दुनिया की प्रमुख डिजिटल कंपनियों (Digital companies) गूगल (Google) और फेसबुक (Facebook) ने कहा कि वे नये आईटी नियमों (IT Rules) के अनुपालन के लिये कदम उठा रही हैं. सोशल मीडिया कंपनियों (Social media companies) के लिये नए आईटी नियम (IT Rules) के प्रभाव में आने के कुछ घंटे पहले कंपनियों ने यह बात कही. नये सूचना प्रौद्योगिकी नियम बुधवार 26 मई से प्रभाव में आएंगे.
25 फरवरी को बनाए गए थे नए नियम
नये नियम की घोषणा 25 फरवरी को की गयी थी. इस नए नियम के तहत ट्विटर (Twitter), फेसबुक (Facebook), इंस्टाग्राम (Instagram) और व्हाट्सएप (Whatsapp) जैसी बड़े सोशल मीडिया (Social media) मंचों को अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत होगी. इसमें मुख्य अनुपालन अधिकारी (Compliance Officer), नोडल अधिकारी (Nodal officer) और शिकायत अधिकारी (Grievance Officer) की नियुक्ति आदि शामिल हैं.
सरकार ने दिया था तीन महीने का समय
प्रमुख सोशल मीडिया (Social media) मंचों को नये नियमों के अनुपालन के लिये तीन महीने का समय दिया गया था. इस श्रेणी में उन मंचों को रखा जाता है, जिनके पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 50 लाख से अधिक है. नियमों का पालन न करने के परिणामस्वरूप इन सोशल मीडिया कंपनियों (Social media companies) को अपनी मध्यस्थ की स्थिति खोनी पड़ेगी. यह स्थिति उन्हें किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी और उनके द्वारा ‘होस्ट’ किए गए डाटा के लिए दायित्वों से छूट और सुरक्षा प्रदान करती है. दूसरे शब्दों में, उन पर कार्रवाई की जा सकती है.
गूगल और फेसबुक ने उठाए ये कदम
गूगल (Google) के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ने प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से अवैध सामग्री से निपटने और परिचालन वाले जगहों पर स्थानीय नियमों का अनुपालन करने के लिये कदम उठाये हैं. इसके तहत उत्पाद में महत्वपूर्ण बदलाव के साथ संसाधनों और कर्मियों में लगातार निवेश किये गये हैं. फेसबुक (Facebook) के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी परिचालन प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए काम कर रही है और इसका उद्देश्य आईटी नियमों (IT Rules) के प्रावधानों का पालन करना है. सोशल मीडिया (Social media) की दिग्गज कंपनी ने कहा कि वह कुछ मुद्दों पर स्पष्टता को लेकर सरकार के लगातार संपर्क में है. फेसबुक (Facebook) के पास फोटो साझा करने का मंच इंस्टाग्राम (Instagram) भी है.
ट्विटर ने नहीं दी कोई जानकारी
फेसबुक (Facebook) और गूगल (Google) दोनों ने मंगलवार तक अनुपालन के नए स्तर को पूरा करने के बारे में चीजें स्पष्ट नहीं की. मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार, फेसबुक (Facebook) ने स्वैच्छिक सत्यापन, अश्लील सामग्री को हटाने के लिए 24 घंटे की समयसीमा और समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने के प्रावधान रखे हैं. ट्विटर (Twitter) ने अनुपालन की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं दी.