नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) : Air Pollution : राजधानी दिल्ली में लगातार बिगड़ती वायु की गुणवत्ता पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया। गुरुवार को शीर्ष अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार को 24 घंटों के अंदर कार्रवाई की चेतावनी दी है। कोर्ट ने स्कूल खोले जाने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है. साथ ही अदालत ने सरकार से CNG बसों को लेकर भी सवाल किया. इससे पहले हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने नियमों के अनुपालन के लिए टास्क फोर्स गठित करने की बात कही थी. अदालत दिल्ली के 17 वर्षीय छात्र आदित्य दुबे की तरफ से दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है.
दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए डॉक्टर AM Singhvi से मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा, ‘हम इसे आक्रामक रूप से देख रहे हैं और आपने हमें बताया था कि स्कूल बंद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. 3 से 4 साल के बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है.’ सीजेआई ने कहा कि आज के अखबार में देखिए बच्चे स्कूल जा रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘अगर आप आदेश चाहते हैं, तो हम किसी को नियुक्त कर सकते हैं.’ जस्टिस रमन्ना ने कहा कि बड़ों को घर से काम करना पड़ता है और बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है. जस्टिस सूर्यकांत ने भी कहा कि किसी भी चीज का पालन नहीं हो रहा है.
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Air Pollution : निर्दशों का पालन नहीं होने को लेकर CJI रमन्ना, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा था कि निर्देशों के अुनापलन की निगरानी के लिए उन्हें ‘टास्क फोर्स’ बनानी पड़ सकती है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से एक और दिन का समय मांगा है. उन्होंने कहा कि वे इस संबध में शीर्ष अधिकारियों से बात करेंगे और संकट से निपटने के लिए अतिरिक्त उपायों के साथ आएंगे. इस पर CJI ने कहा कि , ‘मेहता जी, हम वास्तविक कार्रवाई की उम्मीद करते हैं, अगर आप कल तक कुछ नहीं करते हैं, तो हम करेंगे.
हम आपको 24 घंटों का समय दे रहे हैं. ’सीजेआई रमन्ना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती हवा की स्थिति को नियंत्रित करने से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रही है. इससे पहले 29 नवंबर को शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से उन आरोपों पर जवाब मांगा था, जिसमें कहा गया था कि Central Vista Redevelopment Project Air Pollution का सबसे बड़ा कारण है.
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