मोरिंडा (वीकैंड रिपोर्ट) : Triple Murder Case : पंजाब के मोरिंडा में ट्रिपल हत्याकांड के आरोपी आलम को कोर्ट ने 70 साल की सजा सुनाई है। आरोपी आलम ने अपनी पत्नी, भाभी और पत्नी के भतीजे को कुल्हाड़ी से मार दिया था। जिसके चलते उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 3 जून 2020 की रात आलम ने अपनी पत्नी काजल, साली जसप्रीत कौर और उसके बेटे साहिल की सोते समय कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और साली के दूसरे बेटे बॉबी की भी हत्या करने की कोशिश की, जो मोरिंडा में अपनी पत्नी के पुश्तैनी घर में रह रहा था।
आलम को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या और धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया। अदालत ने मामले में आईपीसी की धारा 57 लगाई, जिसमें 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। इस धारा के आधार पर आलम को 60 साल जेल में रहना होगा, यानी आईपीसी की धारा 302 (तीन अपराधों के लिए) के तहत 20-20 साल और धारा 307 के तहत अपराध के लिए 10 साल और कुल कारावास 70 साल का होता है।
Triple Murder Case : वहीं मोरिंडा के SHO सुनील कुमार ने बताया कि आरोपी नकोदर का रहने वाला है। आरोपी ने पत्नी पर कोरोना काल में अवैध संबंधों का शक था। जब उसने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला किया तो उसका 9 महीने का बेटा उसके पास सो रहा था। उसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।
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