चंडीगढ़ (वीकैंड रिपोर्ट): कोरोना महामारी दौरान प्राइवेट लैबोरेटरीज की मनमानी से लोगों को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने आर.टी.-पी.सी.आर. टैस्ट की अधिकतम दर जी.एस.टी. व अन्य शुल्कों सहित 900 रुपए निर्धारित करने के निर्देश जारी किए हैं। घर से सैंपल कलैक्शन के लिए निजी लैबोरेटरीज अतिरिक्त शुल्क निर्धारित कर सकती हैं।
इसके अलावा निजी लैबोरेटरी छाती के सी.टी.-स्कैन/ एच.आर.सी.टी. के लिए 2000 रुपए से अधिक वसूल नहीं कर सकती और न ही परिणाम के आधार पर कोरोना पॉजिटिव घोषित कर सकती है। सभी संबंधित डाटा जिले के सिविल सर्जन के साथ सांझा करना जरूरी होगा। इसके अलावा सैंपल लेते समय व्यक्ति का पूर्ण पता एवं मोबाइल नंबर सैंपल रैफरल फॉर्म के अनुसार रिकार्ड करना होगा। साथ ही यह भी कहा कि मरीज की पहचान गोपनीय रखी जाए और किसी भी स्थिति में सार्वजनिक न हो।