
बिज़नेस डेस्क (वीकैंड रिपोर्ट) : Demat Account : डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट रखने वालों को बड़ी राहत मिली है. सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (Sebi) ने डीमैट और ट्रेडिंग खातों के लिए नो-योर कस्टमर (KYC) पूरा करने की समय सीमा 3 महीने बढ़ा दी गई है. मौजूदा डीमैट और ट्रेडिंग खातों का KYC कराने की समय सीमा 30 जून, 2022 तक बढ़ गई. अगर आपने अपना डीमैट-ट्रेडिंग खाते का KYC नहीं कराया है तो अब आपके पास 30 जून तक का समय है. पहले इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2022 थी. 1 जून, 2021 के बाद जो भी डीमैट या ट्रेडिंग खाते खुले हैं या खुल रहे हैं, उनमें 6 तरह की जानकारी देना जरूरी है. इन जानकारियों में नाम, पता, पैन, वैध मोबाइल नंबर, कमाई, सही ईमेल आईडी के बारे में बताना जरूरी है.
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ग्राहकों का आधार नंबर उनके पैन से लिंक होना चाहिए. NSDL ने 25 मार्च 2022 को जारी सर्कुलर में कहा कि बिना KYC वाले डीमैट खाते को सस्पेंड करने का आदेश जारी किया गया था. लेकिन MIIs और सेबी के साथ चर्चा के आधार पर इस समय सीमा को 30 जून 2022 तक के लिए वन-टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है. इस अवधि के दौरान जो डीमैट खाताधारक अबतक अपने डीमैट खाता का KYC नहीं करा सकें हैं उन्हें KYC कराना होगा. अपने खातों को निष्क्रिय होने से बचाने के लिए कई स्टॉक ब्रोकर्स ने अपने ग्राहकों को आवश्यक KYC को अपडेट करने के लिए मैसेज भेजना शुरू कर दिया है. जिन खाताधारकों ने अभी तक अपने KYC डिटेल को अपडेट नहीं किया है,
Demat Account : उनके पास अपने डीमैट और ट्रेडिंग खातों को हटाने से बचने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय है नियम के मुताबिक अगर किसी खाताधारक ने डीमैट और ट्रे़डिंग खाते में इन जानकारियों को अपडेट नहीं करता है तो उसका अकाउंट निष्क्रिय कर दिया जाएगा. उसके खाते में पहले से जो शेयर या पोर्टफोलियो हैं, वे बने रहेंगे, लेकिन नई तरह की कोई भी खरीद-फरोख्त नहीं कर पाएंगे. यह खाता दोबारा तभी सक्रिय होगा जब उसमें KYC डिटेल को अपडेट किया जाएगा. सभी डीमैट खातों को अभी तक 6 KYC मानदंडों के साथ अपडेट नहीं किया गया है. एक डीमैट, ट्रेडिंग खाता धारक को इन 6 KYC विशेषताओं को अपडेट करना जरूरी है.
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