
बिज़नेस डेस्क (वीकैंड रिपोर्ट) : Changes from April : एक अप्रैल 2022 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है. ऐसे में आपके पैसों से जुड़े कई तरह के बदलाव होने जा रहे हैं तो आप एक तारीख आने से पहले इन सभी बदलावों के बारे में जान लें, जिससे आपको किसी भी तरह का नुकसान न हो. इसमें पोस्ट ऑफिस से लेकर बैंकिंग और इंवेस्टमेंट के कई नियम शामिल हैं. आइए आपको इनके बारे में बताते हैं –
पोस्ट ऑफिस में बदलाव –
पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीमों के नियमों में बदलाव हो रहा है. एक अप्रैल से लागू होने वाले नियमों में अब ग्राहकों को टाइम डिपॉजिट अकाउंट, सीनियर सीटिजन सेविंग्स स्कीम और मंथली इनकम स्कीम में निवेश करने के लिए आपको सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट ओपन करना होगा. इसके साथ ही स्मॉल सेविंग में जो पहले जमा राशि पर ब्याज मिलता था अब वह पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट में ही जमा होगा. पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग अकाउंट से पहले से बैंक में मौजूद खाते या पोस्ट ऑफिस के खाते को लिंक कर लें.
दवाइयां हो जाएंगी महंगी –
इसके अलावा पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, एंटी-वायरस जैसी कई दवाइयों की कीमतों में 10 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हो जाएगी. सरकार के इस फैसले के बाद करीब 800 से ज्यादा दवाइयों की कीमतों में इजाफा हो जाएगा.
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एक्सिस बैंक ने बैंक ने सेविंग्स अकाउंट के लिए एव रेज मंथली बैलेंस की लिमिट को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया है. बैंक के ये नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएंगे.
घर खरीदारों को लगेगा झटका –
एक अप्रैल से घर खरीदना महंगा हो जाएगा. केंद्र सरकार पहली बार घर खरीदने वालों को धारा 80EEA के तहत टैक्स छूट का फायदा देना बंद करने जा रही है.
PNB ने बदला नियम –
PNB ने ऐलान किया है कि 4 अप्रैल से बैंक पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने जा रहा है. पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत बिना वेरिफिकेशन के चेक पेमेंट नहीं हो पाएगा और ये नियम 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा के चेक के लिए अनिवार्य है. PNB ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इस नियम की जानकारी दी है.
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गैस सिलेंडर हो सकता है महंगा –
सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती है. माना जा रहा है कि 1 अप्रैल को सरकार घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर सकती है.
Changes from April : क्रिप्टोकरेंसी पर लगेगा टैक्स –
केंद्र सरकार ने बजट में क्रिप्टो टैक्स के बारे में जानकारी दी थी. 1 अप्रैल से सरकार भी वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) या क्रिप्टो करेंगी पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा. इसके अलावा, जब-जब कोई क्रिप्टो एसेट बेचा जाएगा, तब-तब उसकी बिक्री का 1 परसेंट TDS भी कटेगा.
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