इडुक्की (केरल) : Punishment to rape guilty : केरल में एक विशेष पोक्सो अदालत ने पांच साल की एक बच्ची से बार-बार बलात्कार करने के जुर्म में बृहस्पतिवार को उसके पिता और मामा को कुल 84 साल की कैद की सजा सुनाई। देवीकुलम पोक्सो त्वरित अदालत के न्यायाधीश रविचंद्र सी आर ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून (पोक्सो), भारतीय दंड संहिता और किशोर न्याय अधिनियम के तहत दोनों मुजरिमों को कुल 84 साल की कैद की सजा सुनाई।
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Punishment to rape guilty : विशेष सरकारी वकील समजू के दास ने बताया कि हालांकि उन्हें 20 साल ही सलाखों के पीछे रहना होगा क्योंकि यह उनकी विभिन्न सजा में सबसे अधिक है। दास के अनुसार अदालत ने उन्हें कैद की अलग-अलग सजाएं एक साथ काटने की अनुमति दी। सरकारी वकील ने बताया कि कैद की सजा के अलावा विशेष अदालत ने उन पर तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि जुर्माना राशि पीड़िता को दी जाए।
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