नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट): कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार ने पिछले 4 अनलॉक दिशानिर्देशों में लगभग सारी पाबंदियां हटा दी हैं। लेकिन सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स , स्विमिंग पूल जैसे कुछ जगह अब भी बंद हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के तहत इन सभी जगहों को खोल दिया गया है। इसके अलावा ट्रैवल से जुड़े कुछ दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं। अगर आप अगले कुछ दिनों में कही यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो इन 4 महत्वपूर्ण गाइडलाइन का ध्यान रखें।
– अनलॉक 5.0 के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अनुमति नहीं दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 31 अक्टूबर तक प्रतिबंधित रहेंगी। इस दौरान सिर्फ उन लोगों को इसकी अनुमति दी जाएगी जिन्हें गृह मंत्रालय अनुमति देगा।
– भारत के किसी भी राज्य को केंद्र सरकार से सलाह के बिना अब कॅन्टोन्मेंट जोन से बाहर लॉकडाउन लागू करने की अनुमति नहीं होगी। गृह मंत्रालय ने दोहराया कि राज्य केंद्र सरकार से चर्चा के बिना कॅन्टोन्मेंट जोन के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे।
– अनलॉक 5.0 के तहत 1 अक्टूबर से व्यक्तियों एवं वस्तुओं की अंतर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
– एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए अलग से किसी अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कॅन्टोन्मेंट जोन के बाहर के इलाकों में और गतिविधियों की अनुमति देने के वास्ते नये दिशा-निर्देश जारी किये। इनमें 15 अक्टूबर से सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों को उनकी बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ खोला जाना शामिल है। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को चरणबद्ध तरीके से 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोले जाने के बारे में निर्णय लेने की छूट दी गई है।
मंत्रालय ने हालांकि कहा कि केन्द्र की अनुमति वाली यात्रा को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर अभी पाबंदियां जारी रहेगी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि निरूद्ध क्षेत्रों के बाहर के इलाकों में 15 अक्टूबर से कुछ गतिविधियों की अनुमति दी गई है जिनमें सिनेमा, थियेटर और मल्टीप्लेक्सों को उनके बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ खोला जा सकता है और इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जायेगी। व्यवसाय से व्यवसाय (बी2बी) प्रदर्शनियों की अनुमति दी जाएगी और वाणिज्य विभाग द्वारा एसओपी जारी की जायेगी।
कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन लगाये जाने की घोषणा की थी और इसे चरणबद्ध तरीके से 31 मई तक बढ़ाया गया था। देश में ‘अनलॉक’ प्रक्रिया की शुरूआत एक जून को हुई थी और चरणबद्ध तरीके से व्यापारिक, सामाजिक, धार्मिक और अन्य गतिविधियों को फिर से खोला गया। भारत में बुधवार को कोरोना वायरस के मामलों की कुल संख्या 62,25,763 पहुंच गई जबकि मृतकों की संख्या 97,497 हो गई।
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