चंडीगढ़ (वीकैंड रिपोर्ट): पंजाब की जेलों में भीड़ घटाने के लिए राज्य सरकार ने कैदियों की पैरोल बढ़ाने, साथ ही साथ जिनके मुकदमे चल रहे हैं, उन्हें 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत देने का फैसला किया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की एक कमेटी ने गैर गंभीर प्रकृति की बड़ी चोट पहुंचाने के मामलों के साथ ही साथ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट अधिनियम के तहत आने वाले मामलों में कैदियों को यह राहत प्रदान की है।
गंभीर बीमारियों से पीड़ित इन कैदियों को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत या पैरोल की अनुमति होगी। अब तक 6 हजार कैदियों को इस फैसले से फायदा हुआ है।
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