





फरीदकोट (वीकैंड रिपोर्ट)- Beef Smuggling Case in Faridkot : पंजाब के फरीदकोट जिले में बेसहारा गायों की कथित तौर पर हत्या कर उनका मांस और खाल बेचने के मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना सदर फरीदकोट की पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के कब्जे से एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप, 60 किलो कथित गोमांस, 20 किलो गाय की खाल और लोहे के तीन चाकू बरामद किए गए हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर संबंधित कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गौ रक्षा संगठन की शिकायत पर हुई कार्रवाई
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई महंत गरीब दास पुत्र नंद सिंह, निवासी वृद्ध आश्रम, सिखांवाला रोड, कोटकपूरा, जिला फरीदकोट की शिकायत के आधार पर की गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह संयुक्त गौ रक्षा दल, पंजाब राज्य के महासचिव हैं। उनका संगठन घायल गायों के उपचार और बेसहारा गोवंश की सेवा का कार्य करता है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि सतपाल सिंह उर्फ सत्ती ने कथित तौर पर एक गिरोह बनाया हुआ था, जो सड़कों पर घूमने वाली बेसहारा गायों को पकड़कर उनकी हत्या करता और उनका मांस बेचने के लिए दूसरे राज्यों में भेजता था। शिकायतकर्ता ने इस गतिविधि पर चिंता जताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की।
नहरों में अवशेष फेंकने का भी आरोप
शिकायतकर्ता के अनुसार, कथित तौर पर गायों की हत्या के बाद उनका मांस और खाल अलग कर दिए जाते थे और शेष अवशेष जोड़ियां नहरों में फेंक दिए जाते थे। शिकायत में इससे पानी प्रदूषित होने की आशंका भी जताई गई है। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
Beef Smuggling Case in Faridkot : बोलेरो पिकअप से मांस ले जाने की मिली थी सूचना
शिकायत के मुताबिक, शिकायतकर्ता को सूचना मिली थी कि आरोपी कथित गोमांस को महिंद्रा बोलेरो पिकअप नंबर पीबी-04-एएच-9155 में लादकर बेचने के लिए ले जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों में सतपाल सिंह और हरबंस सिंह निवासी गांव पहलूवाला, वजीर सिंह, अखिल अहमद और जमील अहमद शामिल हैं। अखिल अहमद और जमील अहमद जिला बरेली, उत्तर प्रदेश के निवासी बताए गए हैं, जो फिलहाल गांव मचाकी मल्ल सिंह, जिला फरीदकोट में रह रहे थे।
कई कानूनों के तहत मामला दर्ज, जांच जारी
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम संबंधी कानून, पंजाब गोहत्या रोकथाम अधिनियम और जल प्रदूषण रोकथाम संबंधी कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बरामद वाहन, कथित मांस, खाल और चाकुओं को कब्जे में लेकर जांच आगे बढ़ा दी है। मामले में आरोपों की पुष्टि, बरामद सामग्री की जांच और कथित गतिविधियों से जुड़े अन्य तथ्यों का पता लगाना पुलिस की जांच का हिस्सा होगा।
नोट: गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।
खबरें और हेल्थ-रिलेशनशिप टिप्स के लिए Follow करें
Facebook Click here
Instagram Click here
Whats-app Click here
-----------------------------------------------------------------
देश-दुनिया की ताजा खबरों के लिए >>>Join WhatsApp Channel Join<<< करें। आप हमें >>>Facebook<<< फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सबस्क्राइब करें।
-----------------------------------------------------------------


