
चंडीगढ़ (वीकैंड रिपोर्ट) – Bikram Majithia Case Update : अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने मजीठिया को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मजीठिया की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। बिक्रम सिंह मजीठिया ने ज़मीन रिकॉर्ड गायब होने के मामले में अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी लगाई थी।
Bikram Majithia Case Update
उल्लेखनीय है कि कल सुनवाई के दौरान कोर्ट में काफ़ी बहस हुई थी। सरकार की ओर से पेश पंजाब के महाधिवक्ता (एजी) ने 2 दिन का समय माँगा, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था। गौरतलब है कि 3 बार विधायक रह चुके बिक्रम मजीठिया को 25 जून को सुबह उनके अमृतसर स्थित घर और 25 अन्य ठिकानों पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। विजिलेंस टीम ने छापेमारी के दौरान डिजिटल डिवाइस, संपत्ति के दस्तावेज़ और वित्तीय रिकॉर्ड ज़ब्त किए थे।
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