शिमला (वीकैंड रिपोर्ट) : New Rules For Marriage : हिमाचल प्रदेश में अब बेटियों की शादी की उम्र बढ़ जाएगी. बेटियों की शादी 18 नहीं 21 साल की उम्र में होगी. 21 साल से पहले बेटी की शादी करवाना अपराध होगा. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मंगलवार ये अहम संशोधन विधेयक पारित हुआ. सदन की कार्यवाही के दौरान बिना किसी विरोध के यह विधेयक पास हो गया. हालांकि, अब इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. मंत्री धनीराम शांडिल ने विधेयक को बेटियों के लिए ऐतिहासिक बताया. उन्होंने कहा कि अब लड़कियों को मानसिक और शारीरिक विकास के लिए वक्त मिलेगा.
New Rules For Marriage : मंत्री धनीराम शांडिल ने बचपन के दौर को याद करते हुए बताया कि ग्रामीण इलाकों में बेटियों की शादी पांच या छह साल की उम्र होने पर कर दी जाती थी. ज्यादा से ज्यादा उम्र लड़कियों की शादी का 10 साल होता था. धीरे-धीरे देश भर में बदलाव का दौर देखने को मिला. आने वाले वक्त में हिमाचल प्रदेश का कानून अन्य राज्यों के लिए नजीर बनेगा. उन्होंने सदन में बिल को पेश करने पर खुद को सौभाग्यशाली माना.
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