
इस्लामाबाद (वीकैंड रिपोर्ट)- Toshakhana Case: पाकिस्तान की स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के फाउंडर और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशखाना-2 केस में 17-17 साल जेल की सज़ा सुनाई। यह फैसला फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) की एक स्पेशल कोर्ट ने सुनाया।
यह मामला एक महंगे बुल्गारी ज्वेलरी सेट की खरीद से जुड़ा है, जिसे मई 2021 में एक आधिकारिक दौरे के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस ने इमरान को तोहफे में दिया था। आरोप है कि इसे बहुत कम कीमत पर खरीदा गया था। यह फैसला स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अरजुमंद ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में हुई सुनवाई के दौरान सुनाया, जहां इमरान कैद हैं।
जियो न्यूज के मुताबिक, इमरान को कुल 17 साल जेल की सज़ा सुनाई गई। उन्हें पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 34 (सामान्य इरादा) और 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल की कड़ी कैद और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) (सरकारी कर्मचारियों द्वारा आपराधिक कदाचार) के तहत सात साल की सजा दी गई। बुशरा बीबी को भी इन्हीं प्रावधानों के तहत कुल 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई।
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