नोएडा (वीकैंड रिपोर्ट) : Supertech Twin Towers : देश कि सबसे बड़ी अदालत ने 1 साल पहले 31 अगस्त 2021 को नोएडा सेक्टर 93ए में बने सुपरटेक ट्विन टावर को अवैध घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि ट्विन टावर को बनाने में नियमों की अनदेखी हुई है इतना ही नहीं इस मामले में नोएडा अथॉरिटी के भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी और आदेश दिए थे कि 3 महीने में यानी नवंबर 2021 तक टावर को गिरा दिया जाए।
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इस फैसले को एमराल्ड कोर्ट सोसायटी के बायर्स की बड़ी जीत की तरह देखा गया क्योंकि रियल स्टेट के सेक्टर में ये बायर और बिल्डर के बीच एक बड़ा संग्राम था। जिसमें बायर्स की जीत हुई थी। दरअसल, ट्विन टावर के बगल में बनी सोसाइटी के दूसरे टावर के लोगों ने ट्विन टावर के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी थी। क्योंकि उनका मानना था ये अवैध तरीके से बनाया जा रहा है. इस लड़ाई को लड़ने वालों का कहना कि, ये लड़ाई आसान नहीं थी।
Noida Twin Towers :
पहले ये नोएडा अथॉरिटी से शुरू हुई इसके बाद हाईकोर्ट पहुंची और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा लेकिन सोसाइटी के आरडब्ल्यूए ने हार नहीं मानी। वो तब तक इस लड़ाई को लड़ते रहे जब तक टावर को अवैध घोषित करके इसे गिराने का आदेश नहीं दिया गया। हालांकि इसे अवैध घोषित करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर को गिराने के लिए 3 महीने का समय दिया था लेकिन अब एक साल बाद जाकर 28 अगस्त को अवैध तरीके से बने ट्विन टावर को ढहा दिया जाएगा।
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