नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट): खाद्य मंत्रालय ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी थी। जिन लोगों ने अभी तक राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है वह जल्द करा लें क्योंकि आज लिंक कराने का आखिरी दिन है। राशन कार्ड के जरिये लाभार्थियों को सस्ते दाम में सब्सिडी के तहत अनाज मिलता है। सरकार ने गरीब और प्रवासी लाभार्थियों के हितों की रक्षा के लिए ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना के तहत राशन कार्ड धारकों की अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी को लागू करना शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं कैसे राशन कार्ड को आधार से लिंक किया जा सकता है।
राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने का तरीका..
1 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI की वेबसाइट के मुताबिक, राशन कार्ड धारक को खुद के आधार समेत परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की कॉपी और राशनकार्ड की कॉपी पीडीएस यानी राशन बांटने वाली दुकान पर जाकर जमा करनी होगी।
2 साथ में परिवार के मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो भी ले जानी होगी।
3 आप की डिटेल्स और आधार नंबर को मैच करने के लिए पीडीएस दुकान पर राशन कार्ड धारक से बायोमेट्रिक मशीन या सेंसर पर उंगली रखने को कहा जा सकता है।
4 जिसके नाम पर राशन कार्ड है, अगर उसका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो उसे अपने बैंक अकाउंट की पासबुक की भी एक फोटोकॉपी पीडीएस दुकान में जमा करनी होगी।
5 राशन कार्ड से आधार लिंक होने पर राशनकार्ड धारक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मेसेज भेजा जाएगा।
ऑनलाइन राशन कार्ड को आधार से कराएं लिंक
स्टेप 1: सबसे पहले यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया यानी आधार की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2: ‘स्टार्ट नाऊ ऑप्शन पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अपना एड्रेस डिटेल भरें।
स्टेप 4: यहां आपको कई विकल्प दिखेंगे उसमें से आपको राशन कार्ड बेनिफिट को चुनना होगा।
स्टेप 5: यहां राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर, ई-मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर भरें।
स्टेप 6: आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी भरे और फिर स्क्रीन पर प्रोसेस कंप्लीट होने का मैसेज दिखेगा।
स्टेप 7: इसे पोस्ट करें। आपका आवेदन वेरिफाइ हो जाएगा और राशन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा।
90% राशन कार्ड हो चुके हैं लिंक
मई मध्य तक देश में मौजूद 23.5 करोड़ राशन कार्ड में से करीब 90 फीसदी कार्ड, राशन कार्ड धारकों के आधार से लिंक हो चुके हैं। सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को राशन कार्ड को आधार संख्या से जोड़ने की जिम्मेदारी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की सात फरवरी 2017 की अधिसूचना के आधार पर दी गई है। इस अधिसूचना को समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है।