नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट): हमारे देश में ट्रैफिक के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। शायद ही देश का कोई ऐसा शहर हो जहां आपको ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को दोचार न होना पड़ता हो। वहीं केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कुछ जिन पहले ही केंद्रीयय मोटर वाहन नियम 1989 में कुछ संशोधन किए थे, जिन्हें इस महीने अक्तूबर में लागू किया गया है। जानते हैं इन बड़े बदलावों के बारे में…
ड्राइविंग आदतों पर नजर
सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में सबसे बड़ा बदलाव यह किया है कि अब सरकार सूचना प्रोद्यौगिकी के जरिए आपकी ड्राइविंग आदतों पर नजर रखेगी। इन संशोधनों के तहत अब अगर आपके ड्राइविंग अपराधों जैसे रेडलाइट जंप, तेज रफ्तार ड्राइविंग जैसे अपराधों का विवरण ऑनलाइन उपलब्ध होगा और देशभर के ट्रैफिक पुलिस अधिकारी इनका विवरण चुटकियों में देख सकेंगे। यानी कि अब डाटाबेस को सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया है। जिससे आपकी ड्राइविंग आदतों पर नजर रखी जा सकेगी और जरूरत पड़ने पर लाइसेंस निरस्त किया जा सकेगा।
डिजीलॉकर में सुरक्षित
वहीं दूसरा सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब आप अपने वाहन से संबंधित दस्तावेज या कागजात इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या डिजीलॉकर में रख सकेंगे। साथ ही उन्हें सबूत के तौर पर ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को दिखाया जा सकेगा। संशोधन में कहा गया है कि यदि अधिकारी डिजीलॉकर में सुरक्षित दस्तावेजों को सत्यापित करने में सक्षम है, तो लोगों को कागजातों की फिजिकल कॉपी रखने की जरूरत नहीं होगी।
नहीं होगा उत्पीड़न
एक संशोधन में कहा गया है कि जो भी अधिकारी इन दस्तावेजों के जांच या मांग करेगा उसकी पहचान भी दर्ज की जाएगी। यानी कि हर बार वाहनों के कागजातों का निरीक्षण एक अधिकारी द्वारा किया जाता है, इस तरह के निरीक्षण के दौरान अधिकारी की पहचान और वक्त पोर्टल सिस्टम में दर्ज किया जाना चाहिए ताकि बेवजह ड्राइवरों के साथ होने वाले उत्पीड़न को रोका जा सके।
मोबाइल फोन के इस्तेमाल
आखिरी और सबसे अहम बदलाव ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर है। इस संशोधन में कहा गया है कि हाथों में इस्तेमाल की जाने वाली ड़िवाइसेज जैसे मोबाइल फोन, को केवल नेविगेशन के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा, संशोधन में स्पष्ट किया गया है कि डिवाइस को इस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर की क्षमता पर कोई प्रभाव न पड़े।
-----------------------------------------------------------------
देश-दुनिया की ताजा खबरों के लिए >>>Join WhatsApp Group Join<<< करें। आप हमें >>>Facebook<<< फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सबस्क्राइब करें।
-----------------------------------------------------------------