Punjab govt conditions for hotels, restaurents, shopping malls & worship places
जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट) : पंजाब सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा लोक डाउन 5 या यूं कहें अनलॉक 1, फेस वन के तहत धार्मिक स्थलों, होटल, रेस्त्रां व शॉपिंग मॉल्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। नई गाइडलाइंस के तहत होटल, रेस्त्रां,शॉपिंग मॉल्स व धार्मिक स्थल खुल तो सकते हैं पर उनके लिए कुछ सावधानियां और रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं जिनके बिना उन्हें नहीं खोला जा सकता। आइए आपको बताते हैं कि कौन से स्थान के लिए क्या-क्या रेगुलेशंस रूल्स सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ये नियम 8 जून से लागु होंगे।
सबसे पहले बात करते हैं धार्मिक स्थलों की
सारे धार्मिक स्थल सुबह 5:00 बजे से लेकर रात 8:00 बजे तक ही खुल सकेंगे। इस दौरान उस धार्मिक स्थल पर ज्यादा से ज्यादा 20 लोग ही इकट्ठे हो पाएंगे यानी उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा।
इसके लिए एक समय सीमा भी निर्धारित की जाएगी या आपको टाइम दिया जाएगा कितनी देर में आपको मंदिर में दर्शन करने हैं, मस्जिद में नमाज पढ़नी है या गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकना है उसके लिए आपको थोड़ा टाइम दिया जाएगा। उस लिमिटेड टाइम में ही आपको अपना पाठ पूजा अरदास या परे जो भी याद करना चाहे वह कर पाएंगे।
इस दौरान किसी भी तरह का प्रसाद, खाने का सामान या लंगर सेवा नहीं की जा सकेगी। इनको नहीं बांटा जा सकेगा। यानी आप सिर्फ पूजा करने जाएं, अरदास करने या प्रेयर करने जाएं पर वहां पर कोई भी प्रसाद नहीं ले सकते।
आपको ना ही किसी मूर्ति या किसी अन्य वस्तु को टच करने की इजाजत भी नहीं होगी।
बात करते हैं शॉपिंग मॉल्स की
शॉपिंग मॉल्स में जाते हुए हर व्यक्ति के फोन में पंजाब सरकार द्वारा बनाए गए कोवा ऐप का होना जरूरी है, और अगर आप शॉपिंग मॉल में फैमिली के साथ जा रहे हैं तो कम से कम फैमिली में से एक व्यक्ति के फोन में इस सब का होना अनिवार्य है।
मॉल्स में कहीं भी बैठने की इजाजत नहीं है।
मॉल्स में एंट्री करने के लिए टोकन सिस्टम निर्धारित होगा और इसके साथ ही आपको एक टाइम लिमिट दी जाएगी जिसके दौरान आपको माउस में शॉपिंग करने की इजाजत होगी।
मॉल्स में शॉपिंग के दौरान हर शोरूम या शॉप में 6 फीट की दूरी यानी के 2 गज की दूरी वाला जो प्लान है उसके अनुसार ही आपको एंट्री करने की परमिशन होगी। और माल द्वारा इसके लिए तय जगह के अनुसार ही लोगों को शॉप्स या शोरूम जाने में की इजाजत दी जाएगी।
हर दुकान या शोरूम के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्क्स लगाने जरूरी है यानी कि वह जो गोल-गोले बनाए जाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जरूरी होंगे।
माल्स में लिफ्ट का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।
शॉपिंग के दौरान आपको कपड़ों के ट्रायल या एसैसीरीज को ट्राई करने की इजाजत नहीं होगी।
माल्स में कोई भी रेस्टोरेंट या फूड कोर्ट ऑपरेट नहीं होगा यानी के पहले वाली बात कि सिर्फ टेकअवे हो सकता है होम डिलीवरी हो सकती है। मॉल्स में फूड कोर्ट जा रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे।
इसके अलावा कोविड-19 के लिए बनाए गए नियमों को पालन करवाने के लिए मॉल्स की जिम्मेदारी होगी जिसमें हैंड हाइजीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग ऑफ मास्क यह सारी जो शर्ते हैं वह माल्स को पूरी करनी होगी। यानी के जो कर्मचारि प्रबंधन है उनको यह शर्तें पूरी करवानी होगी।
आइए बात करते हैं रेस्टोरेंट्स की
तो रेस्टोरेंट्स के लिए फिलहाल वह सब रूल पहले वाले ही हैं 15 जून तक रेस्टोरेंट सिर्फ टेकअवे और होम डिलीवरी ही दे पाएंगे। कोई डाइनिंग फैसिलिटी अभी नहीं दे पाएंगे।
अब बात करते हैं होटल्स की
तो आपको बता दें होटल के रेस्टोरेंट जो हैं वह भी बंद ही रहेंगे। इसके अलावा होटल अपने गेस्ट को खाना उनके रूम्स में ही सर्व कर पाएगा। और यह स्थिति जो है वह 15 जून तक ऐसे ही रहेगी।
इसके अलावा रात का जो कर्फ्यू है वह सभी के लिए है यानी 9:00 से 5:00 तक का कर्फ्यू है। होटल की जो मूवमेंट है वह सुबह 5:00 बजे से लेकर रात 9:00 बजे तक ही हो पाएगी। हां अगर कोई यात्री अपनी ट्रेन या प्लेन के शेड्यूल के अनुसार देर रात होटल में पहुंचता है यानी कर्फ्यू आवर्ज के दौरान तो उसका प्लेन या ट्रेन का टिकट है उसका कर्फ्यू पास माना जाएगा। इस दौरान वह होटल में एंट्री कर पाएगा अपना प्लेन या ट्रेन का टिकट दिखा कर।
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