नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट): केंद्र सरकार ने 25 मई से घरेलू उड़ानों का परिचालन बहाल करने का फैसला किया है। देश में हवाई सेवा दो महीने के बाद शुरू होगी। लॉकडाउन 4.0 में केंद्र की ओर से यह बड़ी राहत की खबर है। एएआई ने घरेलू उड़ानें पुन: आरंभ करने के खातिर हवाईअड्डों के लिए मानक संचालक प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की है ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके।
ये हैं दिशानिर्देश
़1. 14 साल से कम आयु के बच्चों के लिए आरोग्य सेतु एप अनिवार्य नहीं है।
2. सभी यात्रियों को स्क्रीनिंग करानी होगी। आरोग्य सेतु एप पर हरा निशान दिखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
3. यात्रियों के लिए हवाईअड्डा टर्मिनल इमारत में प्रवेश करने से पहले थर्मल जांच क्षेत्र से गुजरना अनिवार्य होगा।
4. एएआई ने कहा है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हवाईअड्डा संचालकों को टर्मिनल इमारत में प्रवेश से पहले यात्रियों के सामान को संक्रमण मुक्त करने के लिए उचित प्रबंध करने होंगे।
5. सभी राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन को एयरपोर्ट के कर्मचारी और यात्रियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट टैक्सी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
6. साथ ही सीआईएसएफ व ट्रफिक पुलिस को शहर में ट्रैफिक और कार पार्किंग की सख्ती से नजर रखने के साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा गया है।
7. यात्रियों को दो घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। साथ ही जिन यात्रियों की फ्लाइट अगले चार घंटे में होगी उन्हें ही एयरपोर्ट ट्रमिनल में प्रवेश की इजाजत होगी।
8. एयरपोर्ट ट्रमिनल बिल्डिंग के सामने भीड़ नहीं होनी चाहिए। एक मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा।
9. साथ ही एयरपोर्ट पर यात्रियों को सोशल डिस्टेसिंग और मास्क पहनने के लिए लगातार जागरूक करने को कहा गया है।
10. टर्मिनल बिल्डिंग में अखबार व मगजीन नहीं होनी चाहिए।
11. एयरपोर्ट के स्टाफ को सैनिटाइजर के साथ कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सभी जरूरी वस्तुएं उपलब्ध करानी होंगी।
12. यात्रियों के बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए।
13. भीड़ कम करने के लिए चेक इन काउंटर पहले से ही खोल दिए जाने चाहिए।
14. एयरपोर्ट के हर एक कोने में सफाई का ध्यान रखना होगा।
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