नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट): कोरोना वायरस के चलते पूरा देश तीन सप्ताह तक लॉकडाउन है। अगले 21 दिन तक देश के लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने को कहा गया है। जबतक बेहद जरूरी ना हो घर से न निकलें, क्योंकि ऐसा करते पाए जाने पर सजा और जुमार्ना दोनों का प्रावधान किया गया है। इसमें सजा को एक महीने से दो साल तक बढ़ाया जा सकता है।
21 दिन के लॉकडाउन के दौरान नियम और गाइडलाइंस नहीं माननेवाले पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत कार्रवाई होगी। इसमें सजा और जुमार्ना दोनों की प्रावधान है। लॉकडाउन नहीं मानने पर 200 रुपये का जुमार्ना और साथ ही एक महीने की कारावास की सजा हो सकती है। अगर इसकी वजह से कानूनी व्यवस्था में दिक्कत आई या दंगे की स्थिति हुई तो सजा छह महीने तक के लिए बढ़ जाएगी। आदेश में कहा गया है कि अगर आपके ऑर्डर न मानने से किसी की जान जाती है या खतरे की स्थिति बनती है तो दोषी पाए जाने पर जेल होगी। जिसे दो साल तक के लिए बढ़ाया भी जा सकता है।
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