राजस्थान पुलिस के लिए यह आदेश एडीजी क्राइम रवि प्रकाश की ओर से जारी किया गया। इसमें पुलिसकर्मियों से साफ-साफ कहा गया है कि वे ऐसे अपराधियों को किसी भी स्थिति में गिरफ्तार न करें, जिन्हें तीन साल से कम सजा मिल सकती है। उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार, यह आदेश 17 जुलाई तक लागू रहेगा।
जस्टिस पंकज भंडारी ने 17 मई को एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया था। उस दौरान भरतपुर निवासी 25 वर्षीय थान सिंह की जमानत सिफ़ारिश पर सुनवाई हुई थी। थान सिंह पर आईपीसी की धारा 457, 354 के साथ-साथ आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज है।
अदालत ने कहा कि इस मामले में दोष साबित होने के बाद ज्यादा से ज्यादा तीन साल की सजा हो सकती है। इस वक्त जमानत के काफी मामले रुके हुए हैं। जयपुर बेंच के पांच न्यायाधीश जमानत के साथ-साथ अन्य मामलों की भी सुनवाई कर रहे हैं। इस वक्त महामारी, लॉकडाउन और राज्य सरकार की ओर से जारी तमाम पाबंदियों को ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी है। ऐसे में पुलिस जब लॉकडाउन जैसे अहम कार्यों में व्यस्त है तो वह उन अपराधियों को गिरफ्तार न करे, जिनकी सजा तीन साल से कम हो सकती है। अदालत ने कहा कि इस आदेश का पालन 17 जुलाई 2021 तक किया जाए। उसके बाद स्थिति के हिसाब से फैसला लिया जाएगा।
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