राजस्थान (वीकैंड रिपोर्ट) : New Corona Guideline : राजस्थान में कोरोना के लगातार विस्फोटक होने के चलते अब सरकार -प्रशासन पूरी अलर्ट मोड़ पर आ गया है। इसे लेकर जहां पहले नई गाइडलाइन जारी कर पाबंदियां का ऐलान किया गया। वहीं कोरोना की रफ्तार को धीमा करने के लिए एक और बड़ा फैसला ले लिया है। राज्य सरकार की ओर से जयपुर में कल से 9 जनवरी तक 1 से 8 कक्षा तक स्कूलों को बंद कर दिया है। इसके साथ ही अन्य जिलों में जिला कलेक्टर को अपने स्तर पर इसे लेकर निर्णय लेने की छूट दी है। कोचिंग संस्थानों आदि में अभिभावकों की अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है।
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New Corona Guideline : नई Corona Guideline :-
बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए विशेष हिदायत :-
10 वर्ष की आयु तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, पुराने रोगियों और 85 साल की आयु से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घरों में ही रहने की हिदायत जारी की है। अति आवश्यक काम होने पर ही कोविड उपयुक्त व्यवहार करते हुए बाहर निकलने की छूट दी गई है।
एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य :-
विदेश से भारत आने वालों के लिए एयरपोर्ट पर ही आरटी-पीसीआर टेस्ट करना अनिवार्य कर दिया गया है। जब तक आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक या 7 दिनों तक क्वॉरेंटाइन किया जाएगा।
ट्रेनों में सफर के लिए भी आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य किया :-
इस नई गाइडलाइन में राज्य सरकार ने ट्रेनों में सफर करने वालों के लिए भी आरटी पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक अगर कोई यात्री बिना आरटी पीसीआर रिपोर्ट के यात्रा करता है तो उन्हें गंतव्य स्थान तक पहुंचने पर 7 दिन तक क्वारेंटाइन में रहना होगा।
विवाह समारोह में केवल 100 व्यक्तियों की होगी अनुमति :-
नई गाइडलाइन में विवाह समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या वापस कम कर दी गई है। पूर्व में यह संख्या 200 थी। इसे घटाकर वापस 100 कर दी गई है। विवाह की पूर्व सूचना 181 नम्बर पर या DOIT पोर्टल पर देना अनिवार्य होगा। विवाह करने वाले वालों को वीडियोग्राफी भी करानी होगी और उपखंड अधिकारी द्वारा मांगने पर वीडियोग्राफी उपलब्ध करानी होगी। गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर मैरिज गार्डन को 7 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा। अब अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को जाने की अनुमति होगी।
New Corona Guideline : सामाजिक आयोजनों में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे :-
सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धरना, प्रदर्शन, रैली और मेलों में अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। ऐसे आयोजनों से पूर्व DOIT पर सूचना देना अनिवार्य होगा। सूचना नहीं देने या गाइड लाइन का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
धार्मिक स्थलों पर डबल डोज वैक्सीनेशन अनिवार्य :-
नई गाइडलाइन में साफ लिखा गया है कि धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने जाने पर डबल डोज वैक्सीनेशन होना अनिवार्य है। इसके साथ ही मास्क लगाना और उचित दूरी रखना भी अनिवार्य होगा। फूल, माला, प्रसाद, चादर और अन्य पूजा सामग्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
सभी कर्मचारियों का डबल डोज वैक्सीनेशन अनिवार्य :-
निजी प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले अर्थात दुकान, क्लब, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और निजी कंपनी के कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए डबल डोज वैक्सीनेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों के प्रधानों को साफ निर्देश दिए हैं कि वे 31 जनवरी तक सभी विद्यार्थियों के लिए डबल डोज वैक्सीनेशन सुनिश्चित करें।