
जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट) : लॉकडॉउन 2.0 चल रहा है और 4 मई से 17 मई तक लॉकडॉउन 3.0 शुरु हो जाएगा यानी की लॉकडॉउन का तीसरा फेस। पर इस फेस में सरकार द्वारा लोगों को कुछ राहत दी गई है।
देखें सरकार ने क्या दी है राहत और क्या लगाई है पाबंदीयां :-
- देश में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनाँ न अनिवार्य होगा।
- स्वास्थय अवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार सार्वजानिक स्थान और यातायात के साधन जिनके अधीन आते हैं उन्हें सोशल डिस्टन्सिंग सुनिश्चित करनी होगी।
- कोई भी संस्था या संस्थान 5 या उस से अधिक लोगो को इकठे होने की अनुमति नहीं देगी।
- विवाह समारोह में सोशल डिस्टन्सिंग को ध्यान में रखते हुए 50 से अधिक लोगो को शामिल होने की अनुमति नहीं।
- दाह संस्कार और रसम क्रिया मे 20 से अधिक लोगो को शामिल होने की आज्ञा नहीं।
- सार्वजानिक स्थानों पर पान इत्यादि का थूकना पूर्णतय वर्जित होगा जो ऐसा करते पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
- पान-सुपारी, गुट्टका आदि का सेवन सार्वजानिक स्थानों पर प्रतिबंधित है।
- पान, शराब, गुटका के दुकानदार 5 से ज्यादा ख़रीदार सोशल डिस्टन्सिंग का पालन करते हुए एकत्रित नहंही होने देंगे।
- कार्य स्थल पर मास्क पहनना और बड़ी मात्रा में मास्क हैंड सैनिटाईज़र उपलब्ध करवाना आवश्यक होगा।
- कार्य स्थल पर कर्मचारी और विजिटर के बीच काम के दौरान व लंच ब्रेक आदि में सोशल डिस्टन्सिंग के अनुसार 2 गज की दूरी अनिवार्य होगी।
- बीना छुए हैंड सेनिटाईजर, थर्मल टेस्ट् मशीन, हैंड वाश आदि कार्यालय के प्रवेश द्वार और सामान्य स्थानों पर उपलब्ध करवाने होंगे।
- दरवाज़े के हैंडल्स आदि की समय-समय पर सैनीटाईजेशन जरुरी। 35 साल से अधिक गर्भवती महिलाये और 10 साल के बच्चे दवाई आदि के जरुरी कामो के सिवा घर से नहीं निकलेंगे।
- लोकल प्राइवेट और सरकारी हस्पताल के कर्मचारी कोविड-19 के चलते रोज़ मरीज़ों की लिस्ट जमा करवाएंगे।
- पब्लिक या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते वक्त सोशल डिस्टन्सिंग और मास्क पहनना सुनिश्चित करना होगा।
- अपने फोन में आरोग्य सेतू ऐप्प जरुर डोउनलोड करें।
यह हिदाएतें जोन के हिसाब से लागूं होंगी व इस सब बावजूद स्थानीय प्रशासन के आदेशों को प्राथमिकता दी जाए।

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