कपूरथला (वीकैंड रिपोर्ट) : कोरोना संक्रमण के चलते जारी किये गए आदेशों में थोड़ी ढील दी गई है। इस लोकडाउन में लोगो को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जिसके चलते आदेशों में तब्दीली की गई है। कपूरथला जिले में कोविड की रोकथाम के लिए लगाए गए प्रतिबंधों में आंशिक रूप से संशोधन किया गया है। उपायुक्त सह जिला मजिस्ट्रेट दीप्ति उप्पल द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, लोगों की सुविधा के लिए सभी रेस्तरां, कैफे, कॉफी शॉप, ढाबे, मिठाई की दुकानें बंद रहेंगी। लेकिन अब वे रात 9 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे। पहले यह समय रात 8 बजे तक था।
मेडिकल दुकानों के अलावा पेट्रोल पंपों के साथ-साथ अब एल.पी.जी. गैस एजेंसियों और सिलेंडर आदि के वितरण को भी सप्ताह के पूरे दिन 24 घंटे काम करने की अनुमति होगी। दूध की सप्लाई और डेयरियां भी सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8 से दोपहर 12 बजे और दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी और इस दौरान होम डिलीवरी भी कर सकेंगी।
उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि शनिवार और रविवार को केवल सुबह 8 से 12 बजे और दोपहर में 3 से 5 बजे तक डेयरियों और डेयरियों के लिए होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इसके अलावा 7 मई को जारी किए गए निर्देश पहले की तरह लागू रहेंगे।