

Orders have been issued (वीकैंड रिपोर्ट): मोगा में संचालित मैरिज पैलेसों में हथियार ले जाने और फायरिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला उपायुक्त-सह-जिला मेजिस्ट्रेट मोगा सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (2023 का 46) की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया है।
आपको बता दें कि आदेशों में ये बात कही गई है कि पैलेसों में आयोजित समारोहों के समय बहुस से लोगों द्वारा हथियार ले जाना और हवा में फायरिंग करना एक फैशन सा बन गया है और फिर बहुत सी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जिले में संचालित मैरिज पैलेसों में हथियार ले जाने और हवा में फायरिंग पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है और ये आदेश 10 नवंबर, 2025 तक लागू रहेंगे।
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