जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट)–Labour working hours fixed in Punjab…श्रमिक वर्ग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब में लेबर के वर्किंग आवर्स तय कर दिए हैं और यह समय 10 घंटे है। बीते दिनों पंजाब सरकार द्वारा जारी किए गए एक पत्र में लेबर के वर्किंग आवर्स को 12 घंटे बताया गया था। जिसे पंजाब सरकार ने संशोधित कर 8 घंटे किया है। सरकार ने इसे लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है कि पिछले दिनों जारी पत्र की गलत व्याख्या की गई है।
Labour working hours fixed in Punjab…प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि एक्ट के अनुसार काम वाले घंटों की संख्या पहले की तरह 8 घंटे ही है, जिसमें आराम का समय (रेस्ट इंटरवल) शामिल नहीं है। एक्ट के अनुसार किसी भी बालिग श्रमिक से 48 घंटों से अधिक काम नहीं लिया जा सकता। यदि किसी श्रमिक के काम वाले घंटों की संख्या बढ़ जाती है तो बालिग श्रमिक को फैक्टरीज एक्ट 1948 के सेक्शन-59 के अनुसार ओवरटाइम देना जरूरी है। इस मद के अनुसार, फैक्टरी में काम करने वाला वर्कर अगर एक कामकाजी दिन के दौरान 9 घंटे से अधिक काम करता है और हफ्ते में 48 घंटे से अधिक काम करता है, तो उसे दिहाड़ी से दोगुना वेतन देनी लाजिमी है।
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