
नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट)- HGPC will Manage Gurdwaras : सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को अपने एक अहम फैसले में साफ कर दिया कि हरियाणा के गुरुद्वारों का मैनेजमेंट हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ही करेगी, साथ ही कोर्ट ने हरियाणा में गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए 2014 में बनाए गए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन के कानून को संवैधानिक भी करार दिया।
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देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी (SGPC) की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि हरियाणा के गुरुद्वारों का मैनेजमेंट हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ही करेगी। हरियाणा में हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी बनाए जाने के खिलाफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी (SGPC) की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
HGPC will Manage Gurdwaras : हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने SGPC की याचिका खारिज कर दी. जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने यह फैसला सुनाया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हरियाणा के गुरुद्वारों का प्रबंधन हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ही करेगी, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए बनाए गए 2014 के कानून को संवैधानिक करार दिया. अधिनियम के तहत राज्य में गुरुद्वारों के मामलों के प्रबंधन के लिए एक अलग समिति का गठन किया गया था।
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