नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) : SC New Orders for Social Media : देश की शीर्ष अदालत ने अहम टिप्पणी करके उन सभी लोगों को सबक सिखाया है जोकि सोशल मीडिया पर अभद्र व अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसी टिप्पणियां करने वाले माफी मांगकर नहीं बच सकते उन्हें अपने किए का नतीजा भुगतना ही होगा।
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SC New Orders for Social Media : इसी के साथ न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए तमिलनाडु के एक्टर और पूर्व विधायक एस वे शेखर (72 साल) के खिलाफ दर्ज मामले को रफा-दफा करने से इनकार कर दिया। उनके खिलाफ महिला पत्रकारों के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला दर्ज किया गया है। वहीं, हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि, हम इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि किस पक्ष ने क्या किया, हम नफरत फैलाने वाले भाषणों से कानून के मुताबिक निपटेंगे।
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