चेन्नई (वीकैंड रिपोर्ट) – Relief to Senthil Balaji… उच्चतम न्यायालय से तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को आज राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। सेंथिल को पिछले साल धनशोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सेंथिल बालाजी को राहत देते हुए कठोर शर्तें भी लगाईं।
Relief to Senthil Balaji… शीर्ष अदालत ने ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और बालाजी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी एवं सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें सुनने के बाद 12 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।