हिमाचल प्रदेश (वीकैंड रिपोर्ट) : कोरोना के मामले बढऩे के बाद सरकार ने चार जिलों में 10 मई तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है. 27 अप्रैल को रात 10 बजे से 4 जिलों कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है. यह फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में रविवार को हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में लिया गया. राज्य में आने वाले सभी मुलाकाती के लिए 72 घंटे के भीतर आरटी पीआर टेस्ट जरूरी करने का फैसला लिया है.
यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य में आने वाले किसी व्यक्ति ने यदि कोविड आरटी पीसीआर टेस्ट नहीं करवाया है तो उसे अपने स्थान पर 14 दिन तक होम क्वारन्टीन रहना होगा. उनके पास घर आने के 7 दिन के बाद साथ ही टेस्ट करवाने का चुनाव भी होगा और यदि टेस्ट नेगेटिव पाया जाता है तो उन्हें होम क्वारन्टीन में रहने की आवश्यकता नहीं है.
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शरीर अपने-अपने क्षेत्र में मानक संचालन प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों को प्रभावी रूप से लागू करने में शामिल होंगे और उनके पास उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होगा ताकि कोरोना महामारी को फैलने से रोका जा सके. बैठक में स्थानीय स्तर पर विशेष कार्यदल गठित किए जाने का निर्णय लिया गया ताकि सभी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान मानक संचालन प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके.
इन दलों को सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अधिकार होगा. राज्य सरकार समय-समय पर स्थितियों का समीक्षा करके उचित निर्णय लेगी. शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, तकनीकी शिक्षा और जनजातीय विकास मंत्री राम लाल मारकण्डा, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल, वन मंत्री राकेश पठानिया, मुख्य सचिव अनिल खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी और अन्य अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे.
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