नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) New Criminal Laws : औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानूनों की जगह लेने वाले तीन नए आपराधिक कानून एक जुलाई से लागू होंगे। तीन नए क्रिमिनल कानून– भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने यह भी अनुरोध किया है कि ये मंत्रालय और विभाग इन नए कानूनों की विषय-वस्तु को अपने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल करें। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों के डीजीपी से मुलाकात की और उन्हें तीनों नए कानूनों का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
यह भी पढ़ें : Parliament Monsoon Session : 22 जुलाई से शुरू हो सकता है संसद का मानसून सत्र, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट
तीन नए आपराधिक कानून-भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 25 दिसंबर, 2023 को अधिसूचित किए गए थे। ये तीनों कानून एक जुलाई, 2024 से लागू होंगे। इन कानूनों को भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लाया गया है।
New Criminal Laws :
भारतीय न्याय संहिता (BNS) 163 साल पुरानी IPC की जगह लेगी, जिससे दंड कानून में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। नये कानून में यौन अपराधों के लिए कड़े उपाय किए गए हैं। कानून में उन लोगों के लिए दस साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है, जो बिना किसी इरादे के शादी का वादा करके धोखे से यौन संबंध बनाते हैं।
यह भी पढ़ें : Assembly by-election Announced: पंजाब में उप चुनाव की घोषणा, जुलाई में होंगे मतदान, आचार संहिता आज से हुई लागू
संगठित अपराध जैसे अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, भूमि हड़पना, अनुबंध हत्या, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध और व्यक्तियों, ड्रग्स, हथियारों या अवैध वस्तुओं या सेवाओं की तस्करी को लेकर कड़े कानून बनाए गए हैं। वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव तस्करी, संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्यों के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से मिलकर काम करने वाले व्यक्तियों या समूहों द्वारा की जाती है, उन्हें कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भौतिक लाभ के लिए हिंसा, धमकी, डराने-धमकाने, जबरदस्ती या अन्य गैरकानूनी तरीकों से किए गए इन अपराधों को कड़ी सजा दी जाएगी।
-----------------------------------------------------------------
देश-दुनिया की ताजा खबरों के लिए >>>Join WhatsApp Group Join<<< करें। आप हमें >>>Facebook<<< फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सबस्क्राइब करें।
-----------------------------------------------------------------