नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) : Electoral Bond Scheme : राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा मिलने के मामले की अब सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ सुनवाई करेगी। आज ही इस मामले में याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने पांच जजों की पीठ द्वारा इस मामले पर सुनवाई के लिए 30 अक्तूबर की तारीख भी मुकर्रर कर दी।
Electoral Bond Scheme : मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि जरूरी है कि राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग से जुड़े इस मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजा जाए। बता दें कि जनहित याचिका याचिकाकर्ताओं में से एक ने मार्च में कहा था कि चुनावी बांड के माध्यम से अब तक राजनीतिक दलों को 12,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है और दो-तिहाई राशि एक प्रमुख राजनीतिक दल को गई है।
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