नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) : Jammu Kashmir Election : जम्मू-कश्मीर विधानसभा सीटों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को परिसीमन आयोग बनाने का अधिकार है। श्रीनगर के रहने वाले हाजी अब्दुल गनी खान और मोहम्मद अयूब मट्टू की याचिकाओं में कहा गया था कि परिसीमन में सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। केंद्र सरकार, जम्मू-कश्मीर प्रशासन और चुनाव आयोग ने इस दलील को गलत बताया था।
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Jammu Kashmir Election : सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की पीठ ने 13 मई 2022 को इस मामले पर नोटिस जारी कर याचिका में उठाए गए मुद्दों और सवालों पर जवाब मांगा था, तब कोर्ट ने साफ किया था कि सुनवाई सिर्फ परिसीमन पर होगी। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर अनुच्छेद 370 हटाने से जुड़े मसलों पर विचार नहीं किया जाएगा।