
नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) : Central Govt Decision on Cough Syrup : केंद्र सरकार ने कफ सिरप मामले में बड़ा कदम उठाया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने अधिसूचना जारी कर कहाहै कि बिना जांच और प्रमाण के कफ सिरप को निर्यात नहीं किया जा सकेगा। अधिसूचना में कहा गया है कि बिना जांच और प्रमाण के कफ सिरप को निर्यात नहीं किया जा सकेगा। अधिसूचना के मुताबिक, निर्यात किए जाने वाले उत्पाद के नमूने की सरकारी लैब में टेस्टिंग होगी। इसके बाद ही कफ सिरप को निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी। बता दें कि कफ सिरप के लिए नई व्यवस्था एक जून से लागू हो जाएगी।
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Central Govt Decision on Cough Syrup : विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत के चार कफ और कोल्ड सिरप को लेकर बीते साल अलर्ट जारी किया था। बता दें कि इन कफ सिरप को पीने से गाम्बिया में कई लोगों की मौत हो गई थी। WHO ने कहा था यह किडनी को भारी नुकसान पहुंचाता है। वहीं, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने इन कफ सिरप को लेकर जांच शुरु की थी।
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