इलाहाबाद (वीकैंड रिपोर्ट)-Having physical relations during love affair is not rape: Allahabad High Court…इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि प्रेम प्रसंग के दौरान शारीरिक संबंध बनाना रेप की श्रेणी में नहीं आता। इसके साथ ही आरोपी को कार्रवाई से राहत दे दी। दरअसल एक युवती ने अपने प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। साथ ही उस पर आरोप लगाया कि उसने शादी का झांसा देकर उससे दुष्कर्म किया। बाद में वो अपनी बात से पलट गया। इस पर आरोपी के वकील ने भी कई दलीलें रखीं। युवती संत कबीर नगर की रहने वाली है।
Allahabad High Court says…Having physical relations during love affair is not rape...संतकबीरनगर की रहने वाली एक युवती की जियाउल्लाह से मुलाकात उसकी बहन की शादी में हुई थी। दोनों में पहले दोस्ती हुई। मुलाकातें बढ़ीं तो दोस्ती प्यार में बदल गई। जियाउल्लाह युवती से मिलने के लिए संतकबीरनगर से गोरखपुर आता-जाता रहता था और इस बात की जानकारी दोनों के परिवार वालों को भी थी। इस दौरान साल 2013 में दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने। बाद में जियाउल्लाह नौकरी के लिए सऊदी अरब चला गया। वहां से जब वह वापस लौटा तो उसने प्रेमिका से शादी करने से इनकार कर दिया।
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