
नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट): वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सज्जन कुमार ने मेडिकल आधार पर जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसे शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कांग्रेस नेता को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया गया है कि उन्हें अस्पताल में दाखिल कराने की जरूरत नहीं है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि उनकी नियमित जमानत याचिका पर जुलाई में सुनवाई की जाएगी।
साल 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामलों की जांच करने वाले विशेष जांच दल की रिपोर्ट में पुलिस, प्रशासन और यहां तक न्यायपालिका की भूमिका की पर भी अंगुली उठाते हुए कहा गया है कि अपराधियों को सजा देने की कोई मंशा नहीं थी और न्यायाधीशों ने सामान्य तरीके से आरोपियों को बरी किया। सिख विरोधी दंगों से संबंधित 186 बंद किये गये मामलों की फिर से जांच की निगरानी के लिये शीर्ष अदालत ने इस विशेष जांच दल का गठन किया था।
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