
नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट): केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल लोकसभा में प्रस्तुत कर दिया है। मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल में सरकार ने सड़क हादसों के कारण होने वाली मौत पर 5 लाख रूपये मुआवज़े का प्रावधान रखा है। इसके अलावा सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल को 2.5 लाख रूपये का मुआवज़ा देने की भी सिफारिश की गई है।


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