
नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट): केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल लोकसभा में प्रस्तुत कर दिया है। मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल में सरकार ने सड़क हादसों के कारण होने वाली मौत पर 5 लाख रूपये मुआवज़े का प्रावधान रखा है। इसके अलावा सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल को 2.5 लाख रूपये का मुआवज़ा देने की भी सिफारिश की गई है।
लोकसभा में सड़क परिवहन एवं राज मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल में वाहन से होने वाली दुर्घटना के कारण मृत्यु होने के मामले में पीडि़त को दोष ना होने की सूरत में 5 लाख रूपये का मुआवज़ा प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा गंभीर रूप से घायल होने पर 2.5 लाख रूपये की राशि तैय की गई है।
उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा नियम को गंभीरता से लागू किया जाएगा। इस नये बिल में लाइसेंस व्यवस्था को सख्त करना, यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने में इजाफा, वाहनों की आटोमैटिक जांच, नुक्स वाले वाहनों का वापिस मांगने का प्रावधान, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी कार्यक्रम, सड़क सुरक्षा नियमों को गंभीरता से लागू करना तथा नये कानून का शामिल किया गया है। बिल में ट्रांस्पोर्ट एग्रिगेटर्स को वैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए संशोधन का प्रस्ताव है। इससे कैब तथा बस एग्रिगेटर्स को फायदा होने की संभावना है।]]>
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