
चंडीगढ़ (वीकैंड रिपोर्ट)- High Court grants interim bail to Nachattar Singh Gill : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल विंग के प्रेसिडेंट नछत्तर सिंह गिल की गिरफ्तारी को गलत बताया है और वकील अर्शदीप सिंह क्लेर की याचिका पर उन्हें अंतरिम ज़मानत दे दी है। दरअसल तरनतारन उप-चुनाव के दौरान पुलिस ड्यूटी में बाधा डालने के मामले में तरनतारन सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में पुलिस ने शिरोमणि अकाली दल के आई.टी. विंग के इंचार्ज नछत्तर सिंह गिल को दो अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया था।
शिरोमणि अकाली दल के उपाध्यक्ष और खडूर साहिब विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी पूर्व विधायक रविंदर सिंह ब्रह्मपुरा ने नछत्तर सिंह गिल की गिरफ्तारी पर कहा था कि सरकार बदले की राजनीति कर रही है। नछत्तर गिल को केवल इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने तरनतारन उपचुनाव के दौरान एसएसपी कार्यालय के सामने सोशल मीडिया पर पुलिस प्रशासन के पक्षपात का साहसपूर्वक पर्दाफाश किया था।
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