कपूरथला (वीकैंड रिपोर्ट) : SEBI fine on Rana Gurjit : कपूरथला के MLA और कांग्रेसी नेता राणा गुरजीत सिंह सहित परिवार को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने बड़ा झटका दिया है। जिससे राणा शुगर लिमिटेड (RSL) की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। सेबी ने आरएसएल के निदेशक मंडल समेत पांच फर्मों को दो साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। RSL सहित 6 फर्मों, चेयरमैन, एमडी, डायरेक्टर व प्रमोटर, राणा परिवार के सदस्य व अन्य समेत 15 पर 63 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
सेबी के मुख्य महाप्रबंधक की ओर से जारी फाइनल ऑर्डर में 45 दिन के अंदर उक्त राशि का ऑनलाइन भुगतान का निर्देश दिया गया है। साथ ही आरएलएल को पांच फर्मों से 15 करोड़ रुपये की जुर्माना राशि 60 दिन में रिकवर करने के भी आदेश जारी किए हैं। 27 अगस्त को फाइनल आर्डर जारी हुए हैं।
इसमें आरएसएल के प्रमोटरों व प्रमोटर से संबंधित संस्थाओं की ओर से आरएसएल से फंड के डायवर्जन, आरएसएल के वित्तीय विवरणों में गलत बयानी समेत कई कार्रवाई में आरोपी पाया गया। इससे सेबी एक्ट-1992, सेबी के पीएफयूटीपी रेगुलेशन-2003 और एलओडीआर रेगुलेशन-2015 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। इसकी जांच अवधि वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2020-21 तक मानी गई है।
SEBI fine on Rana Gurjit : सेबी ने आरोप लगाया गया कि कंपनी ने अपने प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष और परिवार सदस्यों सहित अपने प्रमोटर निदेशकों के साथ मिलकर कुछ निजी सीमित कंपनियों का उपयोग करके कंपनी के धन को डायवर्ट करने की योजना तैयार की थी। इन निजी कंपनियों को संबंधित पक्ष के रूप में नहीं दिखाया गया, भले ही ये अप्रत्यक्ष रूप से आरएसएल के प्रमोटरों की तरफ से इसके प्रबंध निदेशक सहित नियंत्रित थीं और परिणाम स्वरूप इन निजी कंपनियों के साथ लेनदेन को भी संबंधित पक्ष के लेनदेन के रूप में नहीं दिखाया गया।
जानें किस पर कितना लगा जुर्माना
- राणा शुगर लिमिटेड-07 (राशि करोड़ में)
- इंद्रप्रताप सिंह राणा-09
- रणजीत सिंह राणा-05
- वीरप्रताप सिंह राणा-05
- गुरजीत सिंह राणा-04
- करणप्रताप सिंह राणा-04
- राजबंस कौर-04
- प्रीत इंद्र सिंह राणा-03
- सुखजिंदर कौर-03
- मनोज गुप्ता-04
- फ्लालेस ट्रेडर्स प्रा.लिम.-03
- सेंचुरी एग्रो प्रा.लिम.-03
- जेआर बिल्डर्स प्रा.लिम.-03
- आरजे टैक्सफेब प्रा.लिम.-03
- आरजीएस ट्रेडर्स प्रा.लिम.-03
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