जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट) : लॉकडाउन को लेकर पूरे शहर में असमंजस की स्थिति को साफ करते हुए डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने आज विस्तृत आदेश जारी किए। नए जारी हुए आदेशों के अनुसार सोमवार को एसेंशियल सर्विसेज और गुड्स की दुकानें सुबह 7:00 बजे से बाद दोपहर 3:00 बजे तक खुल सकेंगे। जबकि non-essential गुड्स व सर्विस की दुकाने सुबह 9:00 बजे से बाद दोपहर 3:00 बजे तक खोलने के आदेश जारी किए गए हैं।
यह सभी दुकाने सोमवार से शुक्रवार तक खुल सकेंगी। इसके अलावा शाम 6:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक का नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा साथ ही शुक्रवार शाम 6:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक का वीकैंड लॉकडाउन भी अगले आदेशों तक जारी रहेगा। इसके अलावा सभी तरह की वीकली मार्केट व मंडियां बंद रहेंगी।
3 माह तक सील होंगे नियमों का उल्लंघन करने वाले आयोजन स्थल
नए आदेशों के अनुसार को कोविड नियमों का पालन न करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान किसी भी तरह के धार्मिक सामाजिक व राजनीतिक कार्यक्रम पर पाबंदी लगाई गई है और इन नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। फिर भी अगर कोई ऐसा आयोजन करता है तो उस पर पेंडेमिक एक्ट की धाराओं के तहत FIR रजिस्टर की जायेगी। इसमें आयोजन कर्ता के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले लोगों सहित टेंट हाउस व आयोजन स्थल के मालिक पर भी FIR दर्ज की जाएगी। साथ ही आयोजन स्थल और 3 महीनों तक सील कर दिया जाएगा।
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