
जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट) : अगर आपका पैन नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो आपका पैन कार्ड अगले महीने से बंद हो जाएगा। अगले महीने से आप पैन कार्ड का कहीं भी उपयोग नहीं कर पाएंगे। आपको जल्द से जल्द अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करवाना होगा । पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा को सरकार कई बार बढ़ा चुकी है। इस समय सीमा को आखिरी बार 30 जून 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 किया गया था। आप 31 मार्च 2021 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं, तो आपका पैन कार्ड बंद हो जाएगा। पैन नंबर के बंद हो जाने के बाद आप ज्यादा पैसो का लेनदेन नहीं कर पाएंगे।
अगर आप समय सीमा के भीतर पैन नंबर को आधार कार्ड से लिंक नहीं करा पाते हैं और आपका पैन कार्ड बंद हो जाता है, तो यह माना जाएगा कि आपका पैन कानून द्वारा आवश्यक नियमों को पूरा नहीं करता है और आयकर अधिनियम की धारा 272 के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।
पैन को आधार कार्ड के साथ इस तरह कराएं लिंक
1. पैन को आधार के साथ लिंक कराने के लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा।
2. अब आपको बायीं तरफ बने Link Aadhaar सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
3. यहां आपको पैन नंबर, आधार नंबर और नाम दर्ज करना होगा।
4. अब आपको कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
5. अब आपको ‘Link Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करना होगा।
6. अब आयकर विभाग आपका नाम, जन्मतिथि आदि जानकारियों को वैलिडेट करेगा और इसके बाद लिंकिंग की प्रॉसेस पूरी हो जाएगी।
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