जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट) : Department of Fisheries : मछली पालन विभाग के अधिकारियों ने ज़िला जालंधर की अलग-अलग मछली मंडियों की चैकिंग की, जिस दौरान दो मछली विक्रेताओं से 48 किलो पाबंदीशुदा मंगूर मछली ज़ब्त करके उनको पाँच हज़ार रुपए जुर्माना किया गया। सीनियर मछली पालन अधिकारी शुभवंत कौर ने बताया कि पाबंदीशुदा थाई मंगूर मछली की रोकथाम के लिए विभाग के अधिकारियों द्वारा ज़िले की अलग- अलग मछली मंडियों की समय- समय पर चैकिंग की जाती है।
विभागीय टीम ने चैकिंग दौरान स्थानीय मछली मंडी बस्ती बावा खेल में दो मछली विक्रेताओं से 48 किलो पाबंदीशुदा मंगूर मछली विभागीय नियमों अनुसार ज़ब्त करके नष्ट की और विक्रेताओं से पाँच हज़ार वसूल करके सरकारी खजाने में जमा करवाए। सीनियर मछली पालन अधिकारी ने बताया कि भारत और पंजाब सरकार द्वारा थाई मंगूर मछली पर पाबंदी लगाई हुई है। पंजाब राज्य में यह मछली पाई जाने पर पंजाब फिशरीज़ एक्ट अनुसार कार्यवाही की जाती है। उन्होंने आगे बताया कि सहायक डायरैक्टर मछली पालन गुरप्रीत सिंह द्वारा ज़िला जालंधर में इस मछली की रोकथाम के लिए टीम गठित की गई है, जो समय- समय पर मछली मंडियों की चैकिंग करके पंजाब फिशरीज़ एक्ट अनुसार कार्यवाही करती है।
Department of Fisheries : उन्होंने बताया कि इस मछली की रोकथाम के लिए ज़िला प्रशासन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अधीन भी पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने यह भी बताया कि इस पाबंदी संबंधित समय- समय पर मछली विक्रेताओं को जागरूक किया जाता है। उन्होंने मछली विक्रेताओं से अपील की कि इस पाबंदीशुदा मछली को न बेचा जाए और यदि कोई विक्रेता यह पाबंदीशुदा मछली बेचता पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमों अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
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