जालंधर (वीकेंड रिपोर्ट) : जिले में ऑक्सीजन शॉर्टेज के संकट को देखते हुए इसकी सप्लाई पर सख्ती शुरू हो गई है। अब सिर्फ 9 तरह की इंडस्ट्रीज को ही ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा सकेगी। इसके लिए भी पहले परमिशन लेनी होगी। जिला मजिस्ट्रेट घनश्याम थोरी ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें यह स्पष्ट है कि पहले सिर्फ अस्पतालों को ही आक्सीजन दी जाएगी। वहां डिमांड पूरी होने के बाद ही आगे सप्लाई की जा सकती है।
इन इंडस्ट्रीज को इजाजत
- एम्प्यूल्स एवं वॉयल्स
- फॉर्मास्यूटिकल
- पेट्रोलियम रिफाइनरीज
- स्टील प्लांट्स
- न्यूक्लियर एनर्जी फेसिलिटीज
- ऑक्सीजन सिलेंडर मैन्युफैक्चरर्स
- वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट
- फूड एवं वाटर प्यूरीफिकेशन
- प्रोसेस इंडस्ट्रीज
यहां से लेनी होगी इजाजत
अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग पूरी होने के बाद 9 इंडस्ट्रीज को इसकी सप्लाई के लिए जालंधर के सहायक कमिश्नर हरदीप सिंह और लोकल गवर्नमेंट के डिप्टी डायरेक्टर दरबारा सिंह से लिखित मंजूरी लेनी होगी।
DC घनश्याम थोरी ने कहा कि जिले में कोरोना पॉजिटिव केसों की गिनती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में मरीजों को उचित इलाज के लिए अस्पतालों में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होनी जरूरी है। इस संबंध में पहले भी आदेश जारी किए जा चुके हैं। जिले में नए UK स्ट्रेन के बाद मरीजों की हालत एकदम बिगड़ती जा रही है। जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
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